रांचीः झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर से जुर्माना लगाया है। राजीव गांघी विद्युतीकरण योजना में कोड़ा पर 8000 रुपए का फाइन लगाया गया है।कोड़ा ने इस घोटाले में निचली अदालत में आरोप गठित किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन इस पर सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने चौथी बार वक्त मांगा। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए उन पर जुर्माना लगाया है।
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मामले की अगली सुनवाई आठ हफ्ते बाद निर्धारित की गई है। इस मामले में मधु कोड़ा पर पूर्व में भी तीन बार जुर्माना लग चुका है। अदालत ने एक मार्च 2025 को इस केस में तीसरी बार समय मांगे जाने पर उन पर 4,000 रुपए, 17 जनवरी 2025 को 2,000 रुपए और 13 दिसंबर 2024 को 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया था।
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झारखंड हाईकोर्ट ने जुर्माने की राशि झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी (झालसा ) में जमा करने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई आठ सप्ताह बाद होगी। इससे पूर्व मामले में सीबीआई की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की। प्रार्थी मधु कोड़ा ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में गड़बड़ी मामले में आरोप गठन को चुनौती दी है।




