रांची : राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली है। हेमंत सोरेन ने 28 फरवरी को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट से अनुमति मांगी थी लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। हेमंत सोरेन की ओर से उनके वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस के वी विश्वनाथन के समक्ष सुनवाई से पूर्व कहा कि उनको याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए क्योकि विधानसभा सत्र दो मार्च को ही खत्म हो गया। हालांकि उन्होने कहा कि याचिका में उठाए गए कानून के पश्न पर सुनवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हे याचिका वापस लेने की अनुमति दी और कहा कि कानून का प्रश्न सुनवाई के लिए छोड़ दिया गया है।