रांची : हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए उन्हे हाईकोर्ट जाने को कहा। कोर्ट ने कहा कि उन्हे पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था, बाद में सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए था। चीफ जस्टिस के अगुवाई में तीन सदस्यीय बेंच ने उन्हे हाईकोर्ट जाने को कहा। हेमंत सोरेन की ओर से याचिका में ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी के समन और गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आपको पहले झारखंड हाईकोर्ट जाना चाहिए था, अगर वहां सुनवाई नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने गुरूवार को हाईकोर्ट में दायर याचिका को वापस ले लिया था और सीधे सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था।