घूसखोर राजस्व कर्मचारी रामा महतो को एसीबी की टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

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March 8, 2024

लोहरदगा : जिले के सदर अंचल कार्यालय में तैनात घूसखोर राजस्व कर्मचारी रामा महतो को एसीबी की टीम ने रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने राजस्व कर्मचारी को उनके घर से गिरफ्तार कर अपने साथ रांची ले गई। राजस्व कर्मचारी जमीन संबंधी काम के लिए रिश्वत ले रहा था। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के कचहरी मोड़ के समीप स्थित अपने मकान में एक जमीन म्यूटेशन के नाम पर छह हजार रुपये का रिश्वत राजस्व कर्मचारी रामा महतो ले रहा था। जमीन संबंधी काम को लेकर पैसे की मांग काे लेकर पहले ही एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को शिकायत मिली थी। जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने मामले की जांच कराई थी। जांच में मामले की पुष्टि होने के बाद एसीबी की टीम शुक्रवार को लोहरदगा पहुंची। जैसे ही शिकायतकर्ता से राजस्व कर्मचारी रामा महतो ने 6000 रुपये लिए वैसे ही एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने राजस्व कर्मचारी को धर दबोचा। मौके से एक अन्य व्यक्ति को भी हिरासत में लेने की बात कही जा रही है। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया है। लोहरदगा में राजस्व कर्मचारी की गिरफ्तारी को लेकर तरह-तरह की चर्चा हो रही है। सदर अंचल में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले में इस कार्रवाई के बाद जमीन के खेल में भ्रष्टचार को लेकर आरोपों पर मुहर लग गई है।कहा जा रहा है कि लोहरदगा शहरी क्षेत्र के थाना रोड निवासी स्वर्गीय जगेश्वर प्रसाद खत्री के पुत्र सरोज कुमार खत्री ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से लिखित शिकायत की थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि अक्टूबर 2023 में लोहरदगा में उन्होंने 4 डिसमिल जमीन अपनी बहू प्रियंका खत्री के नाम पर वंदना रानी से खरीदा था। जिसका म्यूटेशन के लिए छह माह पहले लोहरदगा अंचल कार्यालय में आवेदन दिया था। म्यूटेशन हो जाने के बाद म्यूटेशन का कागजात राजस्व कर्मचारी रामा महतो से मांगने पर उनके द्वारा कागजात देने के लिए छह हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई थी। इसके बाद उन्होंने एसीबी से इस मामले की शिकायत की थी। आवेदन के सत्यापन को लेकर एसीबी के पुलिस निरीक्षक दिग्विजय सिंह को जिम्मा दिया गया था। जांच में राजस्व कर्मचारी राम महतो द्वारा छह रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद शुक्रवार को एसीबी की टीम ने लोहरदगा पहुंचकर कार्रवाई करते हुए रामा महतो को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को लेकर एसीबी थाना रांची में कांड संख्या 4/24 में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 2018 की धारा 7 ए (संशोधित) के तहत प्राथमिक की दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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