पटनाः सीबीआई पटना की विशेष अदालत ने बहुचर्चित अलकतरा घोटाले में अहम फैसला सुनाया। अदालत ने सुनवाई के बाद बिहार सरकार में पूर्व पथ निर्माण मंत्री मो. इलियास हुसैन समेत 17 अभियुक्तों को बरी कर दिया। इस मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश सुनील कुमार की अदालत में हुई।अदालत ने पूर्व पथ निर्माण मंत्री इलियास हुसैन, उनके निजी सचिव मो. शहाबुद्दीन बेग, तत्कालीन पथ निर्माण विभाग के आयुक्त सह सचिव डीपी महेश्वरी समेत अन्य 17 अभियुक्तों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
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मामला बिहार के सुपौल जिले के पथ निर्माण विभाग के करीब 1.09 करोड़ के 2166 मीट्रिक टन अलकतरा के घोटाले का था। वहीं अदालत ने कोलकाता के ट्रांसपोर्टर कृष्ण कुमार केडिया को आठ माह सश्रम कारावास की सजा सुनायी। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस मामले की प्राथमिकी आरसी 32 ए /1997 के रूप में दर्ज हुई थी।



