रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ईडी केस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने ईडी समन के अवहेलना मामले में निचली अदालत के फैसले को बदल दिया है।
जेल नहीं जाना है तो मेरे साथ सेक्स करो, दरोगा ने महिला को घर बुलाकर की अश्लील हरकत, वीडियो हुआ वायरल
ईडी के अवहेलना मामले में निचली अदालत ने हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की याचिका को खारिज करते हुए उन्हे 4 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में सुनवाई हुई है। CM हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता पियूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की. अदालत के इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है।