रांचीः रिम्स के निदेशक पद से सेवामुक्त किए गए डा. राजकुमार ने सरकार के आदेश को हाई कोर्ट चुनौती दी है। मामले में उनके अधिवक्ता मंगलवार को हाई कोर्ट में विशेष सुनवाई के लिए मेंशन करेंगे। मंगलवार को ही इस मामले में सुनवाई होने की संभावना है। इससे पहले सोमवार को उन्होंने रिम्स निदेशक पद से सेवामुक्त किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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राजकुमार की ओर से दाखिल याचिका में रिम्स निदेशक पद से हटाने के जाने को नियम विरूद्ध बताया गया है। कहा गया कि उन्हें हटाने से पूर्व नियम पालन नहीं किय गया है। बिना किसी जांच व सबूत के उन्हें पद से हटा दिया गया, जो न्यायसंगत नहीं है। निदेशक का कहना है कि उन्होंने कभी गलत नहीं किया, फिर भी आरोप लगाकर उन्हें दोषी ठहरा दिया गया। उन्होंने दावा किया है कि उनको हटाया जाना राजनीति से प्रेरित है और गलत है।
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याचिका में डा. राजकुमार ने कहा है कि उनके पास शासी परिषद में हुई बैठक की रिकार्डिंग है, जिसमें स्पष्ट दिखेगा कि किस तरह से गलत भुगतान करने का दबाव डाला जा रहा था। जबकि मेडाल और हेल्थमैप जांच एजेंसियों के बकाए बिल पर महालेखाकार ने पहले ही आपत्ति जताया है। जिसके बाद उन्होंने भुगतान करने से मना कर दिया था।
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