चंदा कोचर रिश्वत लेने की दोषी करार, ICICI बैंक की रह चुकी है CEO

चंदा कोचर रिश्वत लेने के दोषी करार, ICICI बैंक की रह चुकी है CEO

डेस्कः कर्ज के बदले 64 करोड़ रुपये के रिश्व मांगने के मामले में आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर को दोषी करार दिया गया है। ED ने दावा किया कि चंदा कोचर ने ICICI बैंक की आंतरिक नीतियों का उल्लंघन करते हुए ये लोन पास किया।

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विडियोकॉन कंपनी को 300 करोड़ रुपये का लोन पास करने के लिए उन पर 64 करोड़ रुपये का घूस लेने का आरोप लगा था। जिसमें उन्हें दोषी माना गया है। ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को एक अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 64 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का दोषी पाया है। ये रिश्वत Videocon ग्रुप को 300 करोड़ का लोन देने के बदले ली गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 3 जुलाई को दिए गए आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये पैसा चंदा के पति दीपक कोचर के जरिए, Videocon से जुड़ी एक कंपनी के माध्यम से दिया गया। इसे ‘quid pro quo’ (कुछ के बदले कुछ) का साफ मामला बताया गया।

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