रांचीः झारखंड सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता बीरेंद्र राम को निलंबन मुक्त कर दिया है। जल संसाधन विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है।
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अधिसूचना में उन्हें जल संसाधन विभाग में योगदान देने का निर्देश दिया गया है। ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र रांची में मुख्य अभियंता रहे बीरेंद्र राम को ईडी ने पीएमएलए की धारा 19 के तहत 23 फरवरी 2023 को हिरासत में लिया था। इसके बाद 27 फरवरी 2023 को विभागीय आदेश से 23 फरवरी 2023 के प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।
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अधिसूचना में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 नवंबर 2024 को पारित आदेश के आलोक में बीरेंद्र राम को 31 नवंबर 2024 को न्यायिक हिरासत से जमानत पर रिहा किया गया, इसके बाद इन्होने 22 नवंबर 2024 को जल संसाधन विभाग, झारखंड रांची में योगदान समर्पित किया। विभाग द्वारा लिखा गया है कि समीक्षा के बाद उनको निलंबनमुक्त करते हुए 22 नवंबर 2024 के प्रभाव से इनका योगदान स्वीकृत किया जात है। बीरेंद्र राम की पूर्व की निलंबन अवधि 23 फरवरी 2023 से 21 नवंबर 2024 के संबंध में अंतिम निर्णय ईडी क्षेत्रीय कार्यालय , रांची द्वारा उनके विरूद्ध पीएमएलए 2002 के तहत दायर रिट के निर्णय के बाद लिया जायेगा।