पटना: इस वक्त की बड़ी खबर बिहार में शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच टकराव को लेकर आ रही है। पटना हाईकोर्ट से शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सभी विश्वविद्यालयों के खातों पर लगी रोक को हटा दिया है।
कोर्ट ने विश्विद्यालयों के कुलपतियों, रजिस्ट्रार और अन्य कर्मियों के वेतन पर लगी रोक को भी हटायाहै। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग और विश्विद्यालयों के बीच समन्वय बैठक को कहा है। पटना में शिक्षा विभाग बैठक का आयोजन करेगा लेकिन उसकी अध्यक्षता एसीएस केके पाठक नहीं कर पाएंगे। बैठक में अगर राज्य के मुख्य सचिव शामिल होते हैं तो वे बैठक की अध्यक्षता कर सकते है। बैठक की पूरी वीडियोग्राफी भी होगी ताकि सम्मानजनक बातचीत हो। शिक्षा विभाग की तरफ से वेतन और खातों पर रोक लगाए जाने के बाद विश्विद्यालयों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।