रांचीः झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आलमगीर आलम को बड़ा झटका लगा।टेंडर घोटाले के जरिये करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आलमगीर आलम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
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दरअसल 26 जून को ED और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में सुनवाई हुई।
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आलमगीर आलम को रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट ने बेल देने से इंकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में जमानत के लिए गुहार लगाई गई थी. लेकिन हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली।


