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IAS अधिकारी पूजा सिंघल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, खूंटी में मनरेगा घोटाला मामले में जनहित याचिका खारिज

IAS अधिकारी पूजा सिंघल को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत, खूंटी में मनरेगा घोटाला मामले में जनहित याचिका खारिज

रांची : झारखंड हाईकोर्ट से आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पूजा सिंघल के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। खूंटी की तत्कालीन डीसी पूजा सिंघल की भूमिका के जांच के संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई पूरी कर जनहित याचिका निष्पादित करते हुए मामला बंद कर दिया।

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कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अब इसमें कोई मुद्दा शेष नहीं है, पुलिस और एसीबी की ओर से मामले की जांच की गई है, इसको लेकर चार्जशीट दायर हो चुकी है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच में हुई। अधिवक्ता पीयूष चित्रेश राज्य के ओर से बहस की।

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दरसअल, खूंटी में मनरेगा योजनाओं में 200 करोड़ से अधिक के वित्तीय गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था, उस समय पूजा सिंघल वहां की तत्कालीन डीसी थी। इस मामले को लेकर खूंटी के अलग अलग थानों में 16 प्राथमिकी दर्ज की गई थी, बाद में खूंटी पुलिस से जांच लेकर एसीबी को सौंप दी गई थी। अरूण कुमार दुबे ने इस मामले में जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि एसीबी ने पूरे मामले की जांच की लेकिन पूजा सिंघल की भूमिका को लेकर कोई जांच नहीं की गई। पूजा सिंघल उपायुक्त थी और उनके द्वारा ही चेक पर हस्ताक्षर किया जाता था।

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