रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य की मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा है कि आदेश का पालन नहीं करने पर क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए।
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दरअसल, पूरा मामला जेएसएमडीसी के एमडी और निदेशक पद पर नियमित नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। 2007 से ही इन दोनों पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है और दोनों ही पदों पर प्रभार की नियुक्ति से अभी तक काम चलाया जा रहा है। कोर्ट ने इस मामले पर नाराजगी जताते हुए मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अभय मिश्रा ने कोर्ट में पक्ष रखा था।