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बिहार में गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखने पर पाबंदी, लगेगा जुर्माना

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Live Dainik

May 8, 2026

बिहार में गाड़ियों पर जाति सूचक शब्द लिखने पर पाबंदी, लगेगा जुर्माना

पटनाः बिहार के वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना और चेतावनी है। अगर आपकी गाड़ी पर भी जातिसूचक शब्द लिखे हैं या इससे जुड़ा स्टीकर लगा है, तो उसे हटा लें। ऐसे वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों के पकड़े जाने पर चालकों से दो हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन विभाग ने इससे जुड़ा निर्देश जारी किया है।
विभाग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी वाहन मालिक एक महीने के अंदर अपने वाहनों से जाति सूचक शब्द या स्टीकर हटा लें। विभाग के अनुसार, एक महीने की अवधि समाप्त होने के बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर इसकी सख्ती से जांच की जाएगी।नियम का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 व 179 के तहत दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि वे इस दिशा में ध्यान दें और कानूनी परेशानी से बचें।
एआई कैमरों और इंटेलिजेंट सिस्टम के लिए स्थल चयन करेंगे डीटीओ
राज्यभर में करीब 700 स्थानों पर लगाए जाने वाले एआई कैमरों से लैस आइटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) के लिए नए स्थल चयन का काम जल्द शुरू होगा। परिवहन विभाग ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों (डीटीओ) को इसके लिए स्थलों की पहचान करने का निर्देश दिया है। राज्य परिवहन आयुक्त (एसटीसी) ने डीटीओ को पहले से चयनित स्थलों के अलावा अन्य संभावित जगहों को भी चिन्हित करने के लिए कहा है।
ट्रैफिक पुलिस की विशेषज्ञता का भी पूरा सहयोग
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नए स्थलों के चयन में ट्रैफिक पुलिस की विशेषज्ञता का भी पूरा सहयोग लिया जाएगा। इसमें यातायात की घनत्व, दुर्घटना संभावित क्षेत्र और प्रवर्तन की आवश्यकता को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रणाली से सड़क सुरक्षा को मजबूत मिलने के साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी।
इस तकनीक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) वाले कैमरों के साथ फेसियल रिकग्निशन और सर्विलांस की भी व्यवस्था होगी जो चेहरों की भी पहचान कर सकेंगे। इससे बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का तो चालान कटेगा ही, अपराधियों की निगरानी में भी सहूलियत होगी। इस सिस्टम को राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच), राज्यीय राजमार्ग (एसएच) के साथ प्रमुख शहरों और टोल प्लाजा पर लागू करने की योजना है।

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