रांची : बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को अनुमति नहीं देने के मामले में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव और पलामू के डीसी से हलफनामा मांगा है। कोर्ट इस मामले में अब 16 जनवरी को सुनवाई करेगा।
हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने पलामू उपायुक्त को निर्देश दिया कि 3 जनवरी हनुमंत कथा आयोजन समिति द्वारा बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर दिए गए डिटेल एक्शन प्लान पर एक हफ्ते के अंदर समुचित निर्णय लें। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को शपथपत्र दाखिल कर बताने को कहा कि पिछले दो साल के अंदर राज्य में कितने धार्मिक कार्यक्रम को अनुमति दी गई और कितने को रिजेक्ट किया गया। कोर्ट ने मुख्य सचिव को ये भी बताने को कहा कि पूर्व में राज्य में जितने धार्मिक आयोजन हुए है उनमें जो शर्त लगाई गई थी, क्या वैसे ही शर्त धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम में लगाई गई है।
इससे पहले प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि एक बार फिर कई कारणों को बताते हुए पलामू डीसी ने धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। इसके बाद हनुमंत कथा आयोजन समिति ने धीरेंद्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर डिटेल एक्शन प्लान पलामू उपायुक्त को सौंपा है, जिसपर पलामू डीसी ने अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया है। नये कार्यक्रम स्थल के रूप में चैनपुर प्रखंड के ओरनार गांव का चयन किया गया है, पूर्व में रजवाडीह में 10 से 12 दिसंबर तक कार्यक्रम होना था जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था।