सांसद पप्पू यादव के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश, 31 साल पुराने मामले में कार्रवाई

पटना सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पप्पू यादव की जमानत पर सुनवाई टली

पटनाः पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट ने धोखाधड़ी पूर्वक मकान किराये पर लेने और धमकी देने के मामले में पप्पू यादव समेत तीन आरोपियों के खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश दिया है।

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विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत ने जिन आरोपितों के खिलाफ यह आदेश दिया है उनमें अन्‍य आरोपित शैलेंद्र प्रसाद और चंद्र नारायण प्रसाद हैं। अदालत में आरोपितों की लगातार अनुपस्थिति के कारण यह आदेश जारी किया गया है। 31 साल पुराने मामले में पूर्णिया सांसद के खिलाफ आदेश दिया गया है।

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पूर्व में जारी किया जा चुका है वारंट
इससे पूर्व तीनों आरोपितों की उपस्थिति के लिए गिरफ्तारी का वारंट एवं इश्तेहार जारी किया जा चुका था। मामले में सुनवाई के लिए अदालत ने 7 फरवरी 2026 की अगली स्थिति निश्चित की है।मामला वर्ष 1995 का है। आरोप के अनुसार शैलेंद्र प्रसाद नामक एक व्यक्ति ने शिकायतकर्ता का मकान किराये पर लिया।बाद में पता चला कि वह मकान सांसद ने धोखाधड़ी पूर्वक अपना कार्यालय चलाने के लिए लिया था। शिकायतकर्ता विनोद बिहारी लाल ने इस संबंध में गर्दनीबाग थाना में प्राथमिकी संख्या 552/ 1995 दर्ज कराई थी।

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