सरना स्थल सिरमटोली में पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक, राज्य सरकार ने DGP को दिया ओदश

सरना स्थल सिरमटोली में पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक, राज्य सरकार ने DGP को दिया ओदश

रांचीः 30 मार्च को सिरमटोली स्थित सरना स्थल पर रैंप हटाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ धक्का मुक्की करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लग गई है। राज्य सरकार ने इस संबंध में डीजीपी अनुराग गुप्ता को आदेश जारी किया है। उग्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ने, रैंप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश के साथ साथ पुलिस के साथ धक्का-मुक्की भी की गई थी और पुलिस ने इस मामले में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव सहित 24 लोगों के खिलाफ चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की है। हालांकि सोमवार को भी सरहूल के मौके पर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने परिवार के साथ सरना स्थल गये थे तो उनके खिलाफ नारेबाजी की गई थी।

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आपको बता दें कि सिरमटोली के पास हंगामा को लेकर चुटिया थाना में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव समेत 24 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिन 24 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उसमें प्रेम शाही मुंडा, कुंदरसी मुंडा, निरंजना हेरेंज सहित 24 के नाम है। सीसीटीवी फुटेज के अलावा प्रशासन द्वारा कराये गये वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से आरोपियों की पहचान कर उन सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन जिला प्रशासन की ओर से तैनात दंडाधिकारी द्वारा दी गई।दर्ज की गई प्राथमिकी में राइफल खींचने, सरकारी काम में बाधा पहुंचाने, पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की करने, पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी करने सहित अन्य धाराएं लगाई गई है।

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