रांची : आरक्षण के लाभ को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रीना राणा की याचिको को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर कोई महिला बिहार में या किसी दूसरे राज्य में आरक्षित श्रेणी में आती है, लेकिन उसकी शादी झारखंड में हुई है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि जिस राज्य में व्यक्ति का जन्म हुआ है उसको उसी राज्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा।
दरअसल, 2016 में जेएसएससी ने शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था उस परीक्षा में रीना याणा भी शामिल हुई थी। मेंस परीक्षा पास करने के बाद रीणा को इंटरव्यू और वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था जहां उसने अपने पति के कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पर आरक्षण का दावा किया था, लेकिन जेएसएससी ने रीना को आरक्षण का लाभ देने से मना कर दिया। इसके बाद रीना के हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर आरक्षण की मांग की थी।