डेस्कः बिहार में नई टोल नीति (Bihar New Toll Tax Policy) लागू की जा चुकी है। इसके तहत व्यावसायिक वाहनों को स्टेट हाईवे और 250 मीटर से अधिक लंबे पुलों पर टोल टैक्स देना होगा। पथ निर्माण विभाग ने सरकार के स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
इसमें टोल वसूली की प्रक्रिया को पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है, ताकि इस नई नीति को लागू और अनुपालन कराने में जिलों को किसी प्रकार की परेशानी अथवा असमंजस नहीं हो।
इसके तहत अगर कोई वाहन चालक टोल देने से बचने की कोशिश करता है या फिर इनकार कर देता है और वहां से बिना भुगतान किए चला जाता है तो दोगुना जुर्माना का भुगतान करना होगा। वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर विभाग की ओर से ई-नोटिस भेजा जाएगा।


