पटनाः बिहार में अब खुले में मांस बिकने पर प्रतिबंध लगने वाला है। उत्तप्रदेश की तरह बिहार में खुले में मांस बेचने पर रोक लगा दी गई है। बिहार में यूपी का मॉडल लागू कराने की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।डिप्टी सीएम ने बताया, मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। दरभंगा में इस मामले में कार्रवाई की गई है और खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी गई है।
भिवाड़ी में बिहार के 5 मजूदरों की मौत, फैक्ट्री जलने से कुल 7 लोगों की गई जान
शव वाहन पर नहीं लगेगा टैक्स
डिप्टी सीएम विजय कुमार ने पत्रकारों के साथ बातचीत में बताया कि अब शव वाहन से टैक्स नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा- राजस्व भूमि सुधार विभाग या नगर विकास विभाग शव वाहन से टैक्स नहीं लेगा। हमने आज विधान परिषद में इसकी घोषणा कर दी है।राज्य के सभी शहरों में खुले में मांस और मछली बेचने पर रोक लगा दी गई है। अब मांस-मछली बेचने के लिए दुकानदारों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा।



