By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Live Dainik-Latest & Live News in HindiLive Dainik-Latest & Live News in HindiLive Dainik-Latest & Live News in Hindi
  • होम पेज
  • निकाय चुनाव
  • राज्य
    • बिहार
    • झारखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तरप्रदेश
    • अंडमान एवं निकोबार
    • असम
    • आँध्रप्रदेश
    • ओड़िशा
    • कर्नाटक
    • केरल
    • गुजरात
    • गोवा
    • छत्तीसगढ़
    • तमिलनाडु
    • जम्मु-कश्मीर
    • तेलंगाना
    • त्रिपुरा
    • दमन और दीव
    • दादरा और नगर हवेली
    • दिल्ली
    • नागालैंड
    • पंजाब
    • पुडुचेरी
    • मणिपुर
    • मध्यप्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मिजोरम
    • मेघालय
    • राजस्थान
  • झारखंड
    • दक्षिण छोटानागपुर
      • राँची
      • खूँटी
      • गुमला
      • सिमडेगा
      • लोहरदग्गा
    • कोयला क्षेत्र
      • धनबाद
        • उत्तरी छोटानागपुर
          • हजारीबाग
          • रामगढ़
          • चतरा
          • गिरिडीह
          • कोडरमा
            • बोकारो
              • कोल्हान प्रमंडल
                • सरायकेला
                • चाईबासा
                • जमशेदपुर
    • पलामू प्रमंडल
      • पलामू
      • गढवा
      • लातेहार
    • संथाल परगना
      • दुमका
      • देवघर
      • जामताड़ा
      • गोड्डा
      • साहिबगंज
      • पाकुड़
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • धर्म
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • वेब स्टोरी
Reading: एमएस धोनी को 10 लाख रुपये कराने होंगे जमा, 100 करोड़ के मानहानि केस में मद्रास हाईकोर्ट का आदेश
Share
Notification Show More
Font ResizerAa
Live Dainik-Latest & Live News in HindiLive Dainik-Latest & Live News in Hindi
Font ResizerAa
  • होम पेज
  • निकाय चुनाव
  • राज्य
  • झारखंड
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • धर्म
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • वेब स्टोरी
Search
  • होम पेज
  • निकाय चुनाव
  • राज्य
    • बिहार
    • झारखंड
    • पश्चिम बंगाल
    • उत्तरप्रदेश
    • अंडमान एवं निकोबार
    • असम
    • आँध्रप्रदेश
    • ओड़िशा
    • कर्नाटक
    • केरल
    • गुजरात
    • गोवा
    • छत्तीसगढ़
    • तमिलनाडु
    • जम्मु-कश्मीर
    • तेलंगाना
    • त्रिपुरा
    • दमन और दीव
    • दादरा और नगर हवेली
    • दिल्ली
    • नागालैंड
    • पंजाब
    • पुडुचेरी
    • मणिपुर
    • मध्यप्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मिजोरम
    • मेघालय
    • राजस्थान
  • झारखंड
    • दक्षिण छोटानागपुर
    • कोयला क्षेत्र
    • पलामू प्रमंडल
    • संथाल परगना
  • देश
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • धर्म
  • लाइफ स्टाइल
  • मनोरंजन
  • वेब स्टोरी
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
- Advertisement -

Home | एमएस धोनी को 10 लाख रुपये कराने होंगे जमा, 100 करोड़ के मानहानि केस में मद्रास हाईकोर्ट का आदेश

एमएस धोनी को 10 लाख रुपये कराने होंगे जमा, 100 करोड़ के मानहानि केस में मद्रास हाईकोर्ट का आदेश

livedainik
February 12, 2026 6:28 PM
By livedainik
3 hours ago
Share
एमएस धोनी को 10 लाख रुपये कराने होंगे जमा, 100 करोड़ के मानहानि केस में मद्रास हाईकोर्ट का आदेश
SHARE

डेस्कः मद्रास उच्च न्यायालय ने धोनी को सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में अनुवाद के लिए 10 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। मद्रास हाईकोर्ट के दुभाषिया अनुभाग ने पाया था कि कॉम्पैक्ट डिस्क की सामग्री का प्रतिलेखन और अनुवाद एक बहुत बड़ा कार्य है जिसे पूरा करने में तीन से चार महीने लग सकते हैं। यह मुकदमा उन्होंने एक सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी, कुछ पत्रकारों और टेलीविजन चैनलों के खिलाफ 2013 के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम घसीटने के लिए दायर किया था।

मशहूर एंकर सरला माहेश्वरी का निधन,दूरदर्शन के गोल्डन एरा का अंत
न्यायमूर्ति आर.एन. मंजुला ने कहा कि सामग्री के प्रतिलेखन और अनुवाद का खर्च केवल वादी को ही वहन करना होगा, खासकर तब जब उच्च न्यायालय के दुभाषिया ने बताया था कि यह एक बहुत बड़ा कार्य है जिसमें एक दुभाषिया और एक टाइपिस्ट को विशेष रूप से नियुक्त करने पर भी लगभग तीन से चार महीने लगेंगे। दुभाषिया अनुभाग ने भी लागत ₹10 लाख आंकी थी।
इसलिए, न्यायाधीश ने क्रिकेटर को 12 मार्च, 2026 या उससे पहले मुख्य न्यायाधीश राहत कोष में 10 लाख रुपये जमा करने का निर्देश दिया, ताकि 12 साल पुराने मानहानि के मुकदमे को आगे बढ़ाया जा सके, जो कई अंतरिम मुकदमों के कारण विलंबित हो गया था। यह मुकदमा ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन, पत्रकार सुधीर चौधरी, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार और न्यूज़ नेशन नेटवर्क के खिलाफ दायर किया गया था।

PM मोदी की मां को गाली देने वाले शख्स को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत,5 महीने बाद जेल से आएगा बाहर,देशद्रोह सहित 3 मामले थे दर्ज
मुकदमे में 12 साल की देरी
हालांकि, दोनों पक्षों द्वारा अलग-अलग राहत की मांग करते हुए दायर किए गए कई आवेदनों के कारण मुकदमे की सुनवाई 12 साल से अधिक समय तक टल गई। दिसंबर 2023 में, न्यायमूर्ति एसएस सुंदर (अब सेवानिवृत्त) और सुंदर मोहन की खंडपीठ ने सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को आपराधिक अवमानना ​​का दोषी ठहराया और उन्हें 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इस सजा पर रोक लगा दी।
धोनी ने मानहानि के मुकदमे में बचाव करते हुए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अवमानना ​​याचिका दायर की थी। जुलाई 2022 में, तत्कालीन एडवोकेट जनरल आर. शनमुगसुंदरम ने इस बात से संतुष्ट होने के बाद क्रिकेटर को अवमानना ​​याचिका पर आगे बढ़ने की अनुमति दी थी कि श्री कुमार द्वारा मुकदमे के लिखित बयान में की गई टिप्पणियां अदालत की कार्यवाही को बदनाम करने के समान थीं।

- Advertisement -
LD-advertisement

रांची कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी,मचा हड़कंप, डॉग स्क्वॉड की टीम ने की जांच
अंततः 11 अगस्त, 2025 को, न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयन ने मुकदमे की शुरुआत का आदेश दिया और धोनी के साक्ष्य को आपसी सहमति से सुविधाजनक स्थान पर दर्ज करने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त किया, क्योंकि यह महसूस किया गया कि क्रिकेटर की व्यक्तिगत उपस्थिति पर जोर देने से, उच्च न्यायालय परिसर के भीतर स्थित मास्टर की अदालत में परीक्षा और जिरह दोनों के लिए, अराजकता पैदा हो सकती है क्योंकि वह एक सेलिब्रिटी हैं।
संपथ कुमार ने इस आदेश के खिलाफ न्यायमूर्ति एस.एम. सुब्रमण्यम और मोहम्मद शफीक की खंडपीठ के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने नवंबर 2025 में अपील को यह देखते हुए खारिज कर दिया कि क्रिकेटर की उच्च न्यायालय में उपस्थिति के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता होगी और इसलिए कहीं और उनके साक्ष्य दर्ज करने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त करने में कुछ भी गलत नहीं था।

- Advertisement -
royal-soler-new
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
Share This Article
Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
Wink0
Previous Article PM मोदी की मां को गाली देने वाले शख्स को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत,5 महीने बाद जेल से आएगा बाहर,देशद्रोह सहित 3 मामले थे दर्ज PM मोदी की मां को गाली देने वाले शख्स को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत,5 महीने बाद जेल से आएगा बाहर,देशद्रोह सहित 3 मामले थे दर्ज
Next Article Untitled design 19 मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से वरिष्ठ वैज्ञानिक जी.भी. के. सुब्रमण्यम ने की शिष्टाचार मुलाकात ,स्व निर्मित कैंसर उपचार मशीन की दी विस्तृत जानकारी की
Leave a Comment Leave a Comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

- Advertisement -
Ad imageAd image

Recent Posts

  • JPSC-JSSC परीक्षा संचालित करने वाली कंपनी TDPL कारनामा, मार्केटिंग मैनेजर सभी परीक्षाओं में होता रहा सफल, करता रहा वसूली
  • 2025 में दामाद के साथ छोड़ा था सास ने घर,अब 2026 में बहनोई के साथ हो गई फरार
  • मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से वरिष्ठ वैज्ञानिक जी.भी. के. सुब्रमण्यम ने की शिष्टाचार मुलाकात ,स्व निर्मित कैंसर उपचार मशीन की दी विस्तृत जानकारी की
  • एमएस धोनी को 10 लाख रुपये कराने होंगे जमा, 100 करोड़ के मानहानि केस में मद्रास हाईकोर्ट का आदेश
  • PM मोदी की मां को गाली देने वाले शख्स को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत,5 महीने बाद जेल से आएगा बाहर,देशद्रोह सहित 3 मामले थे दर्ज
  • मशहूर एंकर सरला माहेश्वरी का निधन,दूरदर्शन के गोल्डन एरा का अंत
  • रांची कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी,मचा हड़कंप, डॉग स्क्वॉड की टीम ने की जांच
  • सुप्रीम कोर्ट ने ‘घूसखोर पंडत’ के मेकर्स को लगाई फटकार, समाज के एक वर्ग को क्यों बदनाम कर रहे हैं,”आप जानबूझकर समाज में नफरत फैला रहे”

You Might Also Like

JPSC-JSSC परीक्षा संचालित करने वाली कंपनी TDPL कारनामा, मार्केटिंग मैनेजर सभी परीक्षाओं में होता रहा सफल, करता रहा वसूली

JPSC-JSSC परीक्षा संचालित करने वाली कंपनी TDPL कारनामा, मार्केटिंग मैनेजर सभी परीक्षाओं में होता रहा सफल, करता रहा वसूली

15 minutes ago
2bn9rsi8 gif 625x300 12 February 26

2025 में दामाद के साथ छोड़ा था सास ने घर,अब 2026 में बहनोई के साथ हो गई फरार

1 hour ago
Untitled design 19

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से वरिष्ठ वैज्ञानिक जी.भी. के. सुब्रमण्यम ने की शिष्टाचार मुलाकात ,स्व निर्मित कैंसर उपचार मशीन की दी विस्तृत जानकारी की

2 hours ago
PM मोदी की मां को गाली देने वाले शख्स को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत,5 महीने बाद जेल से आएगा बाहर,देशद्रोह सहित 3 मामले थे दर्ज

PM मोदी की मां को गाली देने वाले शख्स को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत,5 महीने बाद जेल से आएगा बाहर,देशद्रोह सहित 3 मामले थे दर्ज

3 hours ago
Follow US
© 2024-25 Live Dainik Broadcast Private Limited. All Rights Reserved.
  • About us
  • Advertise with us
  • Privacy Policy
  • Contact us
  • Terms and Condition
  • Disclaimer
adbanner
Welcome Back!

Sign in to your account

Username or Email Address
Password

Lost your password?