रांचीः ईडी के समन की अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन को शनिवार को रांची के एमपी- एमएलए कोर्ट में हाजिर होना है। हाईकोर्ट ने उन्हें छह दिसंबर को दोपहर दो बजे हाजिर होने का निर्देश दिया है। इस मामले में बाद की तिथियों में उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने में छूट दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि किसी विशेष अवसर पर अदालत चाहे, तो वे शारीरिक रूप से या वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे। ईडी के समन मामले निजी तौर पर हाजिर होने के लिए हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका को निष्पादित करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है।

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ईडी ने समन का पालन नहीं करने पर हेमंत सोरेन के खिलाफ अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया था। इस संबंध में एमपी/एमएलए कोर्ट में कांड संख्या 2/2024 दर्ज है और सुनवाई जारी है।

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ईडी की ओर से दर्ज शिकायतवाद में कहा गया है कि जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन को 10 समन भेजे गए थे, जिनमें से वे केवल दो समनों पर ही ईडी के समक्ष उपस्थित हुए। हेमंत 20 जनवरी को जारी 8वें समन और 31 जनवरी को जारी 10वें समन पर ईडी के सामने उपस्थित हुए थे। ईडी का कहना है कि यह समनों की अवहेलना की श्रेणी में आता है




