कफ सीरप के खुलेआम बिक्री पर हाई कोर्ट सख्त, कहा- डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगी दवा

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November 26, 2025

झारखंड हाईकोर्ट ने पलटा हेमंत सरकार का फैसला, नियुक्तियों को रद्द करने के आदेश पर रोक

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य में कफ सीरप और नशीला दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग पर गंभीर चिंता जताते हुए तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। अदालत ने राज्य सरकार और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि झारखंड में कोई भी कफ सीरप और नशीला दवा बिना डाक्टर की पर्ची के नहीं बिके।

अदालत ने कहा कि इसके लिए सरकार मेडिकल दुकानों और दवा कंपनियों पर छापेमारी की जाए, ताकि गैरकानूनी कफ सीरप की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। इसको लेकर सुनील कुमार महतो ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है।

सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से राज्य में स्कूली बच्चों के बीच खांसी की कफ सीरप सहित नशीले पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई गई थी। याचिका में कहा गया था कि कफ सीरप बिना किसी डाक्टर के पर्ची के खुलेआम बेची जा रही हैं।

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हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि बिना कानूनी पर्चे के खांसी की सीरप और अन्य नशीली दवाओं की बिक्री पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए।

दवा कंपनियों, मेडिकल स्टोरों और कफ सीरप बेचने वाली दुकानों पर तत्काल छापेमारी की जाए। छापे के दौरान स्टाक और आपूर्ति रजिस्टर आदि की ठीक से जांच की जाए और इस संबंध में उचित कार्रवाई की जाए।

इस आशय की अनुपालन रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर अदालत में पेश की जाए। अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ऋतु कुमार के आग्रह पर झारखंड के ड्रग कंट्रोलर को प्रतिवादी बनाते हुए जवाब मांगा है।

मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। सुनील महतो की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि धनबाद जिले में बड़ी मात्रा में कफ सीरप बरामद हुआ था। इस मामले की जांच धनबाद पुलिस से लेकर सीआइडी को सौंप दी गई, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

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