चर्चित बिल्डर कमल भूषण हत्याकांडः दामाद समधी समेत तीन दोषी करार, 22 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा

बिल्डर कमल भूषण हत्याकांडः दोषियों को कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

रांचीः सिविल कोर्ट ने चर्चित बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड में फैसला सुनाया है। अदालत ने राहुल कुजूर, डब्लू कुजूर, काविस अदनान को दोषी पाया।

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सजा के बिंदु पर 22 को सुनवाई होगी। मामले में सुशीला कुजूर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। मामला शहर का काफी चर्चित रहा है। रातू रोड में जमीन कारोबारी कमल भूषण हत्याकांड में पुलिस ने दिल्ली में छापेमारी की थी। मामले में कमल भूषण के दामाद राहुल कुजूर, समधी डब्लू कुजूर समेत अन्य आरोपित थे।

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31 मई को गोली मारकर की गई थी हत्या
31 मई को अपराधियों ने कमल भूषण की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या कर दी थी। रातू रोड में जिस वक्त कमल भूषण की गोली मारकर हत्या की गई उस वक्त सैकड़ों लोग मौके पर मौजूद थे। लेकिन दोनों अपराधियों के हाथ में हथियार देखने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि दोनों को पकड़े। अपराधी आसानी से हथियार का भय दिखते हुए वहां से भाग निकले थे।

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