कैबिनेट ने 72 प्रस्तावों को दी मंजूरी, कई विभागों की नई नियमावली स्वीकृत
रांची।मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 72 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी। इसके तहत कई विभागों की नई नियमावली गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी।
कैबिनेट सचिव ने बताया कि झारखण्ड श्रम सेवा (सामान्य) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।झारखण्ड सहकारिता अंकेक्षक (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत 24/10/2014) की अध्याय-3 सीधी भर्ती नियम-8(ख) एवं नियम-9 (क) पात्रता में संशोधन तथा नियम-8 (ग) के रूप में अंतःस्थापित करने की स्वीकृति दी गई। वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एव सेवा शर्त, संशोधन नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा नियमावली, 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली-2022 के की स्वीकृति दी गई।
उत्पाद से संबंधित चार प्रस्तावों को मंजूरी
बैठक में झारखंड उत्पाद (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से खुदरा उत्पाद दुकानों का संचालन) नियमावली, 2022ष् के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य में देशी/मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति हेतु झारखंड उत्पाद (देशी शराब के विनिर्माण, बोतलबंदी एवं भंडारण) (संशोधन) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखंड उत्पाद होटल, रेस्त्रां, बार एवं क्लब (अनुज्ञापन एवं संचालन) नियमावली-2022 के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली-2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
बैठक में “कुरमी” जाति को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछडे़ वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक 06 पर दर्ज “कुड़मी/कुर्मी (महतो)” के साथ शामिल करने की स्वीकृति दी गई।
राज्य योजनान्तर्गत संचालित “आंगनबाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण” योजना के अधीन राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं लघु आंगनबाड़ी केन्द्रों में कोरोना संक्रमण काल के दौरान सुरक्षात्मक उपायों के तहत् राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, झारखण्ड द्वारा आपूर्तित 38,900 पल्स ऑक्सीमीटर के आपूर्ति एवं इसके विरूद्ध भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति तथा शेष 37,964 पल्स ऑक्सीमीटर की प्रस्तावित आपूर्ति की स्वीकृति दी गई। पंचम झारखण्ड विधान सभा का अष्टम (बजट) सत्र, 2022 में माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।
शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-418, दिनांक-10.08.2021 द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के तर्ज पर झारखण्ड $2 विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2012 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। वहीं झारखण्ड राज्य खाद्य जाँच प्रयोगशाला संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) (संशोधन) नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
विशेष कोचिंग की व्यवस्था
राज्यस्तरीय आकांक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत एन.टी.एस.ई. एवं ओलंपियाड के लिए वर्ग 7 से 10 तक के छात्र-छात्राओं तथा क्लैट और एनडीए की प्रतियोगिता हेतु वर्ग-11 से 12 तक के छात्र-छात्राओं की विशेष कोचिंग संचालन की स्वीकृति दी गई।
जबकि झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकों को गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ ग्रेड-प्प् में समायोजित करने की स्वीकृति दी गई।
कोयला पट्टा की मंजूरी
पलामू जिला के पण्डवा अंचलान्तर्गत मौजा-लोहरा, गंडरियाडीह कठौतिया एवं गाड़ीखास में अवस्थित लोहारी कोल ब्लॉक के कुल-405 हे. में से 126.90 हे. गैर वन भूमि क्षेत्र पर मेसर्स आरण्या माईनस प्राईवेट लिमिटेड के पक्ष में कोयला पट्टा की स्वीकृति दी गई। एक अन्य प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् द्वारा सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत चांडिल अनुमंडल हेतु स्वीकृत विभिन्न कोटि के 07 (सात) न्यायालयों में से सचिव, अनुमंडलीय विधिक सेवा प्राधिकार का न्यायालय (01 न्यायालय) को विलोपित करने की स्वीकृति दी गई।
क्रिमिनल कोर्ट रूल्स ऑफ द हाईकोर्ट में संशोधन
झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा अधिसूचित क्रिमिनल कोर्ट रूल्स ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ झारखंड एवं इसमें प्रस्तावित संशोधन पर राज्यपाल का अनुमोदन प्राप्त करने के निमित्त प्रस्तावित संशोधन पर स्वीकृति एवं मूल अधिनियम पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
वनरोपण के लिए 155 एकड़ भूमि हस्तांतरित
बोकारो जिलान्तर्गत पेटरवार अंचल के मौजा-मेरूदारू, पुटकाडीह, गर्री, मायापुर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित कुल रकबा-155.78 एकड़ गैरमजरूआ खास, किस्म-जंगल भूमि कुल देय राशि छत्तीस करोड़ अड़सठ लाख तैंतालीस हजार तीन सौ उनचास रुपए की अदायगी पर वेस्ट बंगाल पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, कॉल ब्लॉक पछवारा नॉर्थ के निमित्त क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई। वहीं चतरा जिलान्तर्गत अंचल-पत्थलगड्डा के मौजा-अनगड़ा अंतर्निहित कुल रकबा-1.82 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि कुल देय राशि .31,05,375 मात्र इरकॉन इन्टरनेशनल लिमिटेड के द्वारा अदायगी पर शिवपुर-कठौतिया रेलवे लाईन के निर्माण परियोजना हेतु रेल मंत्रालय, भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।
मांझी , हड़ाम, पराणिक, नायके बाबा को भी सम्मान राशि
मानकी मुण्डा, ग्राम प्रधान, डाकुआ, परगणैत, पराणिक, जोग मांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोडै़त, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घाटवाल, तावेदार एवं ग्रामीण दिउरी (पुजारी) की तरह गिरिडिह जिला के मांझी हडाम, जोग मांझी, पराणिक, नायके बाबा, कुड़ाम नायके को सम्मान राशि देने की स्वीकृति दी गई।एक अन्य प्रस्ताव में झारखण्ड नगरपालिका पर्षद (नगर बोर्ड) बैठक प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 2022 गठित करने की स्वीकृति दी गई। जबकि गौतम कुमार चौधरी, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवघर, सम्प्रति माननीय न्यायमूर्ति, झारखण्ड उच्च न्यायालय की पत्नी को चिकित्सा हेतु एयरलिफ्ट कर राँची से नयी दिल्ली ले जाने में हुए व्यय के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।
सरयू का अनुमंडलीय मुख्यालय निर्धारित
लातेहार जिलान्तर्गत नवसृजित प्रखण्ड ‘सरयू‘ का अनुमण्डल मुख्यालय निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई। जबकि गढ़वा जिलान्तर्गत गठित नगर उँटारी अनुमंडलीय न्यायालय हेतु न्यायिक पदाधिकारियों के 07 (सात) विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
कोविड टीका के लिए 250 करोड़ का भुगतान
भारत सरकार के द्वारा दिनांक 19 अप्रैल 2021 को प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति के आलोक में झारखण्ड राज्यान्तर्गत 18 से 45 वर्ष की आयुवर्ग के नागरिक को निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण हेतु 50,00,000 टीकों का वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए एवं नियम-245 के तहत् मेसर्स सिरम इंस्टीट्यूट आफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं भारत बायोटेक इंडिया लिमिटेड से मनोनयन के आधार पर क्रय हेतु 250.00 करोड़ जो झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में प्राप्त करते हुए व्यय पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
विद्युत शुल्क नियमावली में संशोधन
वाणिज्य-कर विभाग झारखण्ड विद्युत शुल्क नियमावली, 2012 में कतिपय संशोधन से संबंधित अधिसूचना निर्गमन तथा प्रपत्र ( में संशोधन पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई। मुरारी भगत, अभियंता प्रमुख, सम्प्रति ग्रामीण कार्य विभाग को भूतलक्षी प्रभाव से अभियंता प्रमुख्य-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के पद पर प्रदत्त प्रोन्नति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। गुमला जिलान्तर्गत “मलगो मोड़ (छभ्-23 पर)-पबैया (सिसई-भण्डरा पथ पर) पथ (कुल लंबाई-11.00 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)” हेतु रुपए 29,02,78,600 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
हॉर्टीकल्च्र प्रमोशन सोसाइटी का गठन
राज्य योजना अन्तर्गत ष्झारखण्ड राज्य हॉर्टीकल्चर प्रोमोशन सोसाईटीष् के गठन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में 500. तदनुसार गठित ष्झारखण्ड राज्य हॉर्टीकल्चर प्रोमोशन सोसाईटीष् को अनुदान के रूप में विमुक्त किए जाने की स्वीकृति दी गई।
संविदा पर सेवानिवृत्त कर्मियों के पारिश्रमिक में संशोधन
संविदा के आधार पर नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मियों के मानदेय/ पारिश्रमिक संशोधन की स्वीकृति दी गई। वहीं डॉ० अरविन्द कुमार लाल, तत्कालीन चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जारं वैशाली बिहार सम्प्रति प्रभारी सिविल सर्जन, जमशेदपुर को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रुपये 33397.74 लाख के ऋण राशि का आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण (33397.74 लाख रूपये) का 20प्रतिशत अर्थात रुपये 6679.548 लाख नाबार्ड द्वारा मॉबलाइजेशन एडवांस के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई।
पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोवामुण्डी अंचलान्तर्गत मौजा गुवा सन्निहित रकबा – 34.14 एकड़ भूमि का लीज नवीकरण हेतु संगणित सलामी की राशि 2.22,64,705 रुपये तथा विभागीय संकल्प के आधार पर नवीकरण के समय स्वीकृत वार्षिक लीज रेन्ट में 8.75 गुणा की वृद्धि कर उसे मूल वार्षिक लीज रेन्ट मानते हुए प्रत्येक वर्ष वार्षिक लीज रेन्ट प्दकमÛपदह थ्ंबजवत के आधार पर भुगतेय लीज रेन्ट एवं अलावे सेस की राशि की अदायगी पर मेसर्स स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिव के नाम से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ दिनांक 24.04.2020 से अगले 30 (तीस) वर्षों के लिए सरूशुल्क लीज नवीकरण की स्वीकृति दी गई। स्व० बलिराम पहाड़िया, भूतपूर्व पंचायत सचिव, प्रखण्ड कार्यालय, पोड़याहाट की आश्रित पत्नी श्रीमती फुलमुनी पहाड़िन की अनुकम्पा के आधार पर समूह श्घश् के पद पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता क्षान्त करने की औपचारिक स्वीकृति दी गई। देवघर जिलान्तर्गत अंचल-पालोजोरी, मौजा ताराबाद अंतर्निहित कुल रकबा 0.87 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि कुल देय राशि 40,54,282/ – (चालीस लाख चौवन हजार दो सौ बेयासी) रूपये मात्र ई०सी०एल०चितरा कोलमईन्स द्वारा अदायगी पर एस०पी०माईन्स चितरा कोलियरी के विस्तारीकरण हेतु ई०सी०एल० चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए सरूशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई। गिरिडीह जिलान्तर्गत चल-सरिया मौजा-सरिया खुर्द में अंतर्निहित कुल रकबा 0.024 एकड़ भूमि कुल देय राशि 1,62,806 रुपये मात्र की अदायगी पर डेडीकेटेड फ्रंट कॉरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (क्थ्ब्ब्प्स्) के विशेष रेलवे लाइन निर्माण हेतु भारतीय रेलवे के पक्ष में ससुर अस्थाई भू हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
नेवरी-नामकुम तक सड़क निर्माण के लिए 129करोड़
रांची शहर अन्तर्गत ष्नेवरी विकास विद्यालय (रांची रिंग रोड पर) – बूटी मोड़ कोकर चौक-कांटाटोली- नामकोम आर०ओ०बी० तक (कुल लंबाई – 15.214 कि०मी०) के चार लेन में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन एवं युटिलिटी शिफ्टिंग सहित)ष् हेतु एक सौ उनतीस करोड़ सोलह लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ रूपये) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने स्वीकृति दी गई। देवघर एवं जामताड़ा जिलान्तर्गत सारठ, करों, विद्यासागर एवं जामताड़ा प्रखण्ड के भू-भाग में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रु० 484.35 करोड़ (रुपये चार सौ चौरासी करोड़ पैतीस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नवनीत कुमार, तत्कालीन न्यायायुक्त, रॉची, सम्प्रति माननीय न्यायमूर्ति, झारखण्ड उच्च न्यायालय की पत्नी को चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस से राँची से हैदराबाद ले जाने में हुए व्यय के प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।
पथ प्रमंडल, गिरिडीह अंतर्गत ष्हेसला (छभ्-02 पर) से औरा (ड-02 पर) भाया तिरला, अलकडीड़ा पथ (लंबाई 14.020 कि०मी०) का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुननिर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)ष् हेतु रू0 31.71.24.200/- (एकतीस कराड़ एकहत्तर लाख चौबीस हजार दो सौ रुपए मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। स्व0 पुना बिरहोर, भूतपूर्व अनुसेवक, प्रखण्ड कार्यालय दुलमी, रामगढ़ की आश्रित पत्नी जीतो देवी की अनुकम्पा के आधार पर समूह श्घश् के पद पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता क्षान्त करने की औपचारिक स्वीकृति दी गई।
जल संसाधन विभाग द्वारा 01-मसलिया रानेश्वर वृहद् सिंचाई परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से एक हजार एक सौ तेरह करोड़ सत्तासी लाख उनचालीस हजार रुपये के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण (111387.39 लाख) का 20प्रतिशत अर्थात ₹ 22277.478 लाख रुपये नाबार्ड द्वारा मोबाइलाजेशन एडवांस के रूप में उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्यान्तर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग-9 में नामांकित एवं अध्ययनरत् सभी कोटि के छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष विशेष पुस्तक उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।इस पर करीब 1000 रुपये खर्च आएगा।
हाईकोर्ट में दो कोर्ट मैनेजर
झारखण्ड उच्च न्यायालय हेतु 02 (दो) कोर्ट मैनेजर के स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। । राज्य योजना ष्विभिन्न स्कूलों पुनर्वास केन्द्रों- छात्रावासों/गृहों इत्यादि का संचालन अंतर्गत विशेष विद्यालयों अर्थात मूकबधिर विद्यालय-नेत्रहीन विद्यालय/स्पैष्टिक विद्यालय के संचालनार्थ झारखण्ड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 के तहत बिना पंजीकरण के स्वयंसेवी गैर-सरकारी संस्थाओं को एकबारीय (व्दम जपउम) व्यवस्था के तहत् अनुदान राशि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषकों, महिला स्वयं सहायता समूहों एवं अन्य को कृषि यंत्रों का वितरण हेतु रू. 7200.00 लाख मात्र की अनुमानित लागत पर योजना की स्वीकृति दी गई। रामगढ़ जिलान्तर्गत ष्ललकी घाटी (छभ्-33 पर) लिचींग चौक- छतरमांडु ( पथ (कुल लंबाई-10.910 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)ष् हेतु रू० 42,20,46,200 मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से (1) मझगांव (2)ष्धोबा-धोबीन-खरपोश बेनिसागर कुल लंबाई-(33.973 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य हेतु पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)ष् हेतु रू. 141,87,39,000/- (एक सौ एकतालीस करोड़ सत्तासी लाख उनतालीस हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। गढ़वा जिलान्तर्गत ष्हूर मोड़ (डक्त्-120 पर)- डुमरिया खण्डा-डागंज सीगी पथ कुल लंबाई-19.00 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौडीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)ष् हेतु रू० 66,75,81,500/- (छियासत करोड़ पचहत्तर लाख एक्कासी हजार पाँच सौ रूपये) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना एवं केन्द्रीय सेक्टर योजना के अंतर्गत च्ड ।लनेीउंद ठींतंज भ्मंसजी प्दतिंेजतनबजनतम डपेेपवद ैबीमउम (च्ड-।ठभ्प्ड) झारखण्ड राज्य में संचालित किए जाने के निमित्त राज्य सरकार एवं भारत सरकार के बीच एम०ओ०यू० किए जाने की घटनोत्तर स्वीकृति के साथ-साथ 2347.47 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति दी गई।
गढ़वा जिलान्तर्गत ष्लगमा (छभ्-75 पर) करकोमा हसनदाग तुसार (डक्त्दृ27 पथ (कुल लं०-15.060 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग की हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं तमेमजजसमउमदज / तमींइपसपजंजपवद सहित)ष् हेतु रू० 65,28,22,600/- (पैंसठ करोड़ अठाईस लाख बाईस हजार छः सौ रू०) मात्र का प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।




