रांचीः कोयला चोरी और अवैध कोयला के कारोबार को लेकर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध कोयला चोरी में संलिप्त सीसीएल के रामगढ़ गिद्दी कोल परियोजना के सुरक्षा पदाधिकारी, तीन सीसीएल कर्मियों सहित सात को गिरफ्तार किया गया है।
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रामगढ़ में कार्रवाई
कोयला चोरी के खिलाफ सीबीआई ने एक्शन लेते हुए गिद्दी कोल परियोजना के सुरक्षा पदाधिकारी सहित तीन सीसीएल कर्मियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इसी मामले में सीबीआई ने चार कोल लिफ्टरों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों को सीबीआई बुधवार को विशेष अदालत में पेश करेगी। इस दौरान आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए आवेदन भी विशेष अदालत में दिया जाएगा।
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व्हाट्सएप चैट से लेनदेने की पुष्टि
सीबीआई के द्वारा जारी किए गए प्रेस रिलीज में बताया गया है कि सीसीएल के गिद्दी सी कोलियरी प्रोजेक्ट कार्यालय में सीबीआई और सीसीएल की सतर्कता टीम ने 26-27 फरवरी 2025 को संयुक्त औचक निरीक्षण किया था। इस कार्रवाई में तीन सरकारी अधिकारियों और कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ अवैध रूप से कोयले की हेराफेरी करने और रिश्वत लेने के आरोप सामने आए थे।इस मामले की जांच के दौरान,अधिकारियों के मोबाइल फोन से संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ। जिसके बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। मैनेजर माइनिंग सिक्योरिटी अफसर अनिल कुमार फोन में निजी व्यक्तियों (कोयला चोरों) के साथ 13,07,110 रुपये के संदिग्ध लेनदेन पाए गए थे। वह इन पैसों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए।
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व्हाट्सएप चैट से यह भी पुष्टि हुई कि उन्होंने अवैध रूप से कोयले की ढुलाई और परिवहन की अनुमति देने के बदले में यह अनुचित लाभ लिया था। अनिल कुमार ने केस के आरोपी मो. सद्दाम से 2,79,410, इजराइल अंसारी से 50,000, अजय कुमार दास से 9,54,700, मो. तबारक से 20,000, अरुण लाल से 3,000 रुपये रिश्वत लिया था। वहीं दीपक कुमार (क्लर्क ग्रेड-III) के मोबाइल फोन से कोयला चोर अजय कुमार दास के साथ 90,860 रुपये के संदिग्ध लेनदेन मिला। वह इन लेनदेन का कोई कारण नहीं बता सके।सीसीएल के सुरक्षा प्रहरी नरेश कुमार के फोन में विभिन्न कोयला चोरों के साथ 4,16,400 रुपये के लेनदेन के साक्ष्य मिले। नरेश ने अजय कुमार दास से 1,51,900 रुपये, इजराइल अंसारी से 2,64,500 रुपये लिए थे। सीबीआई रांची एसीबी ने सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, 7ए, 8, 11 और 12 के तहत एक नियमित मामला दर्ज किया था। केस की जांच सीबीआई एसीबी रांची की डीएसपी ज्योर्तिमयी मांझी कर रहे।
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किस किस की हुई गिरफ्तारी
अनिल कुमार, मैनेजर माइनिंग सिक्योरिटी अफसर, गिद्दी, सीसीएल
दीपक कुमार, क्लर्क ग्रेड 3, सीसीएल गिद्दी कोलियरी
नरेश कुमार, सुरक्षा प्रहरी, सीसीएल गिद्दी
मो. सद्दाम, निजी व्यक्ति
इजराइल अंसारी, निजी व्यक्ति
मो. तबारक, निजी व्यक्ति
अरूण लाल, निजी व्यक्ति





