राहुल गांधी ने चाईबासा कोर्ट के आदेश को दी चुनौती, झारखंड हाईकोर्ट में दायर की याचिका

झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक, 6 अगस्त तक निचली अदालत में पेश होने का आदेश

रांचीः लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने झाखंड हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट याचिका दायर की है। 2018 में तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चाईबासा के एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट को उन्होने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

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हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि वह पहले से ही उपस्थिति से छूट के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुके हैं, जो लंबित है। वैसी स्थिति में चाईबासा कोर्ट द्वारा गैर जमानतीय वारंट जारी करना सही नहीं है। राहुल गांधी ने वारंट को निरस्त करने की मांग की है।

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बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करते हुए चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 26 जून को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि, अदालत में पेशी से छूट के लिए राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में अर्जी दायर की थी। लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए सांसद को अदालत में पेश होने को कहा था।

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