BAU के वैज्ञानिकों को 60 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत करने के आदेश पर रोक, हाईकोर्ट ने आईसीएआर और बीएयू से किया जवाब तलब

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रांचीःझारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत में बीएयू के वैज्ञानिकों के रिटायरमेंट से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने बीएयू के वैज्ञानिकों को 60 साल में रिटायर करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने आईसीएआर और बीएयू से मामले में जवाब तलब किया है। इस संबंध में डॉ. प्रदीप प्रसाद सहित अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने अदालत को बताया कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट ने 25 अप्रैल 2023 को माना था कि विश्वविद्यालय में कार्यरत वैज्ञानिकों की सेवानिवृत्ति 65 साल होगी। पूर्व में उक्त मामले को हाई कोर्ट ने भी सही माना था। लेकिन प्रार्थियों को 5 मई 2025 को एक नोटिस देकर सेवानिवृत्ति करने की बात कही गई है। जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

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