पटना DM को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक

पटना DM को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक

पटनाः हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण आदेश में पटना के जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह को अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की एकल पीठ ने प्रथम दृष्टया तथ्यों को देखते हुए CJM, पटना द्वारा 07.10.2024 को दिए गए FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक (Stay) लगा दी है।

प्रदीप यादव की मुहिम की संजय यादव ने निकाल दी हवा, अडानी पावर लिमिटेड के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे रैयतों का आंदोलन कराया खत्म

यह मामला गांधी मैदान थाना कांड संख्या 406/2023 से जुड़ा हुआ है, जिसमें AAP नेता बबलू कुमार उर्फ बबलू प्रकाश के द्वारा जिलाधिकारी पर कथित रूप से बदसलूकी का आरोप लगाया गया था। इस मामले में बाद में एक परिवाद पत्र भी दायर किया गया, जिसके आधार पर CJM ने FIR दर्ज करने का निर्देश दिया था।

Bihar में आंधी-बारिश के बीच 5 घंटे तक रूकी रही ट्रेन, यात्रियों ने ट्रेन पर किया पथराव, जमकर काटा बवाल

See also  दिल्ली बना गैस चैंबर! दीपावली के बाद हवा बेहद खतरनाक, 34 इलाके रेड जोन में,इन इलाकों में AQI 900 पार

DM पटना की ओर से अधिवक्ता श्री सूरज समदर्शी ने दलील दी कि यह मुकदमा दुर्भावनापूर्ण (malicious prosecution) है और एक जन सेवक के रूप में डॉ. सिंह द्वारा अतिक्रमण हटाने की सरकारी कार्रवाई के विरोध में जानबूझकर किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि CrPC की धारा 197 / BNSS की धारा 228 के अनुसार किसी भी लोक सेवक के खिलाफ FIR दर्ज करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है, जो इस मामले में नहीं ली गई।कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद FIR दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी और मामले की अगली सुनवाई 17 जून 2025 को निर्धारित की है। साथ ही कोर्ट ने विपक्षी पक्ष बबलू कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश भी दिया है।

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now