झारखंड पुलिस में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, सरकार ने दी मंजूरी, जानिये कब से होगा लागू

झारखंड पुलिस में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, सरकार ने दी मंजूरी, जानिये कब से होगा लागू

रांचीः झारखंड सरकार ने महिलाओं के आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में अब पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण मिलेगा। कैबिनेट से मंजूरी के बाद अब गृह विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।

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झारखंड में अब पुलिस, उत्पाद विभाग, कक्षपाल, गृह रक्षा वाहिणी में सिपाही बहाली अब संयुक्त बहाली नियमावली से होगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली-2025 में कई प्रावधान किये गये है। इसके तहत अब झारखंड में पुलिस बहाली में आरक्षित और अनारक्षित कोटे के 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। हेमंत सोरेन कैबिनेट की मंजूूरी के बाद गृह विभाग ने इसको लेकर अधिसूचना जारी की है। आने वाले समय में नियुक्ति में महिलाओं को इसका लाभ मिलेगा।

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गृह विभाग द्वारा जारी किये गये अधिसूचना में जिक्र है कि झारखंड पुलिस के अधीन पुलिस के स्वीकृत जिलास्तरीय पद, जैप, एसआईएसएफ के अधीन पुलिस के पद राज्यस्तरीय कोटि में होंगे। जिलास्तरीय रोस्टर और राज्यस्तरीय रोस्टर का पालन किया जाएगा। राज्य सरकार खिलाड़ियों के लिए अलग से संकल्प, आदेश या अधिनियम बनाकर आरक्षण का लाभ देगी। इससे पुलिस विभाग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। झारखंड सरकार की सुरक्षित संयुक्त भर्ती नियामवली के तहत गृहरक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए संपूर्ण रिक्ति का 50 फीसदी पद सुरक्षित रहेगा। सहायक पुलिस के लिए भी रिक्तियों का 10 प्रतिशत पद आरक्षित रहेगा। इस श्रेणी में सहायक पुलिस के उपलब्ध नहीं होने पर रिक्ति को गैर सहायक पुलिस से भरा जाएगा। ऐसे में महिलाओं की भागीदारी आने वाले समय में बढ़ेगी।

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