अलकतरा घोटाला में बिहार के पूर्व मंत्री समेत पांच को तीन-तीन साल की सजा, 28 साल बाद आया फैसला

अलकतरा घोटाला में बिहार के पूर्व मंत्री समेत पांच को तीन-तीन साल की सजा, 28 साल बाद आया फैसला

रांचीः बहुचर्चित अलकतरा घोटाला मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 साल के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन समेत पांच को तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 15-15 लाख रुपये का जुर्माना भी सुनाया है।वहीं सात आरोपी बरी कर दिए गए हैं।

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1994 में बिहार में जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे उस वक्त अलकतरा घोटाला सामने आया था। लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला शनिवार को सुनाया।कोर्ट ने इलियास हुसैन समेत पांच को सजा सुनाई वहीं सात अन्य को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।

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सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने इलिहास हुसैन, शहाबुद्दीन, पवन कुमार अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल और विनय कुमार सिन्हा को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। वहीं जी रामनाथ, एसपी माथुर, तरूण गांगुली, रंजन प्रधान, सुबह सिन्हा और एमसी अग्रवाल को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।

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