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सुप्रीम कोर्ट से निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी को राहत, विमानन नियमों के उल्लंघन के मामले में झारखंड सरकार की याचिका ख़ारिज

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Live Dainik

January 21, 2025

दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने  2022 में हवाई अड्डा से उड़ान भरने के दौरान विमानन नियमों के उल्लंघन के मामले में भाजपा सांसदों निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ झारखंड की याचिका खारिज की। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा देवघर हवाईअड्डा मामले में भाजपा सांसदों निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

एफआईआर में आरोप लगाया गया था निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी  ने सितंबर 2022 में देवघर हवाई अड्डे पर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए एक निजी विमान को उड़ान भरने की अनुमति देने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) कर्मियों को धमकाया और मजबूर किया था। गोड्डा सांसद और बीजेपी के दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी  और अन्य ने कथित तौर पर देवघर हवाई अड्डे पर एटीसी में जबरन प्रवेश किया और कर्मियों पर एक निजी विमान को उड़ान भरने की अनुमति देने का दबाव डाला ।

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झारखंड सरकार ने दलील थी कि हाईकोर्ट ने विमान अधिनियम, 1934 को आईपीसी से ऊपर मानकर सामान्य कानून पर विशेष कानून के सिद्धांत को गलत तरीके से लागू किया है। इसने तर्क दिया कि आईपीसी के प्रावधान विमान अधिनियम की धारा 10 और 11 से अलग और पृथक हैं। राज्य ने आगे कहा कि जब उल्लंघन सुरक्षा और सुरक्षा से समझौता करते हैं, जिससे जान को खतरा होता है, तो विमान अधिनियम आईपीसी को ओवरराइड नहीं कर सकता है।

हाईकोर्ट ने विमान नियम, 1937 की अनुसूची II नियम 4 का विश्लेषण किया, जो सूर्यास्त के आधे घंटे बाद और सूर्योदय से आधे घंटे पहले होने वाली रात्रि उड़ान को परिभाषित करता है। इस मामले में, सूर्यास्त शाम 6:03 बजे हुआ और उड़ान ने शाम 6:17 बजे उड़ान भरी। यह देखते हुए कि उड़ान को एटीसी मंजूरी थी, अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी हवाई अड्डा प्राधिकरण के पास थी।

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अब सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए राज्य सरकार की याचिका ख़ारिज कर दी है

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