मधु कोड़ा के ट्रायल पर रोक हटाने के लिए हाईकोर्ट जाने का सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

Picture of Live Dainik

Live Dainik

October 15, 2024

मधु कोड़ा को ED कोर्ट से बड़ी राहत, मुंबई के संपत्तियों की नीलामी पर कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक

रांची: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लांड्रिंग के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ मुकदमें पर लगी रोक हटाने के लिए झाखंड हाईकोर्ट जाने को कहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 8 नंवबर 2023 को दिये गए आदेश को चुनौती दी है, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय करने के खिलाफ कोड़ा की याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने का आदेश दिया था।

बिग ब्रेकिंगः कांके CO जयकुमार राम लापता, अपहरण की आशंका, थाने में प्राथमिकी दर्ज
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने बताया कि 77 गवाहों में से 25 से पूछताछ की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय इस स्तर पर मुकदमे पर रोक नहीं लगा सकता।

मंईयां सम्मान की राशि बढ़ाने पर हिमंता का आरोप, बीजेपी के दवाब में बढ़ाई गई राशि, हरियाणा की तरह होगा हाल

See also  चंढ़ीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा बैलेट पेपर, रिटर्निंग ऑफिसर ने माना बैलेट पेपर में लगाया था क्रॉस

इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 नंवबर की तारीख निर्धारित की है। मालूम हो कि मधु कोड़ा के खिलाफ ईडी ने 3000 करोड़ रुपये की मनी लाउंड्रिंग करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया है। ईडी ने कोड़ा के खिलाफ आरोप गठन भी किया है। इसके खिलाफ मधु कोड़ा ने हाईकोर्ट में यचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाते हुए ईडी से पूछा था कि कोड़ा के पास किन किन स्त्रोतों से पैसे आए और इसमें कौन कौन संपत्ति बनाई गई। अदालत ने ईको को पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया था।

WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Trending Now