पटना: जमीन के बदले नौकरी मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को 6 अगस्त तक चार्जशीट दायर करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि मामले की अंतिम चरण में है। कोर्ट ने सीबीआई के निर्णायक आरोप पत्र की प्रति मांगने वाले ईडी के आवेदन को 10 जुलाई को विचार के लिए सूचीबद्ध किया है। इस बीच, कोर्ट ने CBI के निर्णायक आरोप पत्र को 15 जुलाई को विचार के लिए सूचीबद्ध किया है।
रेलवे में नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव उनकी पत्नी राबड़ी देवी , उनके बेटे और बेटी आरोपी है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नौकरी के लिए जमीन घोटाले के मामले में 6 अगस्त तक पूरक आरोप पत्र दाखिल करने का समय दिया है ।नौकरी के लिए जमीन घोटाले उस समय का जब लालू यादव वर्ष 2004-2009 के बीच केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। उस दौरान रेलवे में ग्रुप डी में लोगों को नौकरी देने के बदले लालू परिवार पर उनसे पटना में जमीन हड़पने का आरोप लगा। इसे लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी की ओर से अलग अलग जाँच की जा रही है. इसी को लेकर ईडी को शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पूरक आरोप पत्र दाखिल करना था. लेकिन अब ईडी के अनुरोध पर कोर्ट ने अगली तारीख 6 अगस्त तय की है।



