झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई अब 11 मार्च को

चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से 139.35करोड़ रुपये अवैध निकासी में मिली है 5 साल की सजा
रांची। अरबों रुपये के बहुचर्चित चारा घोटाला में डोरंडा कोषागार से 139.35करोड़ रुपये अवैध निकासी मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष (आरजेडी) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार उच्च न्यायालय में हुई।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद यादव की अपील और जमानत याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिका में त्रुटि हटाने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह 11 मार्च को होने की संभावना है।

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