Rahul Gandhi को झारखंड हाईकोर्ट से राहत: अमित शाह पर टिप्पणी मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक

राहुल गांधी को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अमित शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले में मिली जमानत

रांची: कांग्रेस पार्टी के सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने चाईबासा सिविल कोर्ट द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। इसके साथ ही निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर भी रोक लगा दी है। जस्टिस राकेश कुमार की कोर्ट ने इस केस के सूचक को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ये मामला बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ बयान से जुड़ा हुआ है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कोई हत्यारा बीजेपी का अध्यक्ष हो सकता है लेकिन कांग्रेस में कोई हत्यारा अध्यक्ष नहीं हो सकता है।

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इस मामले पर चाईबासा सिविल कोर्ट ने 27 फरवरी को अवमानना मामले में सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था ।जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दखिल की थी ।राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और दीपांकर राय ने बहस की।

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