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Hemant Soren और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के एक और मामले में बाबूलाल मरांडी को कोर्ट से राहत

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Live Dainik

April 19, 2024

'हम झारखंडियों की मांग हवा-हवाई नहीं है, बाबूलालजी' झारखंड के 1.36 लाख करोड़ बकाये पर हेमंत सोरेन ने BJP को घेरा

रांची : झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान के एक और मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को राहत मिल गई है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने अगली सुनवाई तक बाबूलाल के खिलाफ किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

बाबूलाल के खिलाफ 6 जिलों में दर्ज कराई गई थी FIR

बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ एक यूट्यूब चैनल पर बाबूलाल मरांडी ने आपत्तिजनक बयान दिया था इसके बाद जेएमएम कार्यकर्ताओं ने 6 अलग-अलग जिलों में बाबूलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था। एक एफआईआर बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रामगढ़ थाने में दर्ज कराई गई थी जिसे बाबूलाल ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसपर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने अगली सुनवाई तक किसी भी पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी, इसके साथ ही कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस भी जारी किया। इसके साथ ही इस मामले पर राज्य सरकार को जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया।

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एक मामले में पूर्व में मिल चुकी है राहत

इससे पहले बाबूलाल मरांडी को सिमडेगा वाले मामले पर राहत मिल चुकी है। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने सिमडेगा, रामगढ़ के अलावा लोहरदगा, रांची, साहिबगंज और देवघर के मधुपुर में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रामगढ़ थाने में 22 अगस्त 2023 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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