चुनावी चंदे पर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दिया निर्देश, अब एसबीआई क्या करेगी ?

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Live Dainik

March 18, 2024

Supreme Court electrol bond

दिल्लीः एसबीआई के दिल में क्या है यह सुप्रीम कोर्ट को भी शायद समझ आ चुका है, इसीलिए देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बार फिर इलेक्टोरल बॉन्ड पर सख्त निर्देश दिया है । सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि २१ मार्च तक सभी तरह की जानकारियां चुनाव आयोग से साझा करने का निर्देश दिया । सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा कि वो स्पष्ट और निष्पक्ष होकर इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारियां  दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई को सलेक्टिव नहीं होना चाहिए और अल्फा न्यूमेरिक के साथ गुप्त सीरियल नंबर भी दे । 

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 15 फ़रवरी 2024 को जब आदेश दिया गया था कि वह राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले पैसे की पूरी जानकारी दे तो इसका मतलब था कि ‘आदेश का पूरी तरह पालन’ हो”।

https://www.livedainik.com/news/jue-ka-dhandha-chalane-wale-ne-diye-sabse/

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