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Home | शिबू सोरेन की आय से अधिक संपत्ति का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

शिबू सोरेन की आय से अधिक संपत्ति का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

LiveDainik Desk
February 20, 2024 2:53 PM
By LiveDainik Desk
2 years ago
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shibu soren delhi high court
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रांची : दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकपाल के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करने के सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले पर फैसला अपलोड करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएगी और आज से कल तक आदेश अपलोड हो जाएगा।

जस्टिस रेखा पल्ली की अध्यक्षता वाली बेंच ने शिबू सोरेन की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल से कहा कि वो प्रथम दृष्ट्या लोकपाल के नोटिस पर रोक लगाने पर सहमत नहीं है ।हालांकि वो आदेश करने के पहले मामले के हर तथ्य पर गौर करेंगे।बता दें कि 22 जनवरी को जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की सिंगल बेंच ने शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि याचिका प्री-मैच्योर है। सिंगल बेंच ने कहा था कि लोकपाल ने अभी कोई अंतिम आदेश नहीं दिया है, ऐसे में उसके अंतरिम फैसले पर हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है।सिंगल बेंच के फैसले को शिबू सोरेन ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी है।

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