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झारखंड हाईकोर्ट के महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना मामले पर कोर्ट में हुई सुनवाई

हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मेरिट लिस्ट की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन

रांची : मंगलवार को राज्य के महाधिवक्ता राजीव रंजन व अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार पर अपराधिक अवमानना चलाने से संबंधित कोर्ट के स्वतः संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में हुई । अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया, हाइकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है।
हाइकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने 1 सितंबर 2021 को इन दोनों पर अवमानना का मामला चलाने का निर्देश दिया था, एक मामले में चल रही सुनवाई के दौरान स्वतः संज्ञान लेते हुए अदालत ने ये निर्देश दिया था,जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने 13 अगस्त 2021 को अपने आदेश में कहा थी कि महाधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने जो बयान दिया है कि वह न्यायपालिका की गरिमा धूमिल करने वाला था. ये कथन जज के खिलाफ नही बल्कि अदालत के खिलाफ है।

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