पूजा सिंघल की रिमांड अवधि दूसरी बार और सुमन कुमार की रिमांड अवधि तीसरी बार बढ़ी
रांची। झारखंड में मनी लाउंड्रिंग मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार को ईडी के विशेष न्यायाधीश के आवासीय कार्यालय में पेश किया गया है, जहां बचाव पक्ष और ईडी के अधिवक्ता मौजूद रहे। प्रवर्त्तन निदेशालय के आग्रह पर ईडी की विशेष अदालत ने दोनों की रिमांड अवधि को 4 दिनों के लिए बढ़ाने का आदेश दे दिया। दोनों की रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही थी और बुद्ध पूर्णिमा के कारण अदालत मंे अवकाश रहने के कारण दोनों को आवासीय कार्यालय में अभी पेश किया गया है।
ईडी की ओर से पूजा सिंघल और सीए सुमन कुमार की रिमांड अवधि बढ़ाने का आग्रह किया गया। जिसका बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने विरोध किया। पूजा सिंघल और सुमन के वकीलों ने ईडी कोर्ट में तर्क दिया गया कि प्रवर्त्तन निदेशालय को जितनी जानकारी लेनी थी, उसे ली जा चुकी है और उनके मुवक्किल जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग कर रहे हैं। इसलिए अब फिर से रिमांड पर देने की जरूरत नहीं है।
दूसरी तरफ ईडी की ओर से अदालत में कई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये और पूछताछ से मिली जानकारी से संबंधित जानकारियांे को बताते हुए कहा गया कि अभी रिमांड पर लेकर पूछताछ जरूरी है,क्योंकि जिस तरह से सिंडिकेट द्वारा भारी अनियमितता बरती गयी, उससे संबंधित अभी कई और जानकारियां हासिल करना राज्यहित में जरूरी है।
विशेष अदालत में पूजा सिंघल की रिमांड अवधि 9 दिनों के लिए बढ़ाने का आग्रह किया गया, जबकि सीए सुमन सिंह की रिमांड अवधि 5 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की गयी। लेकिन दोनों की रिमांड अवधि 4 दिनों के लिए बढ़ायी गयी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद ईडी की विशेष अदालत ने पूजा सिंघल और सुमन कुमार की रिमांड अवधि को 4 दिनों के लिए बढ़ाने के प्रस्ताव पर मंजूरी प्रदान कर दी।