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विनय चौबे को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, निलंबित IAS की याचिका कोर्ट ने की खारिज

विनय चौबे को झारखंड हाईकोर्ट से झटका, निलंबित IAS की याचिका कोर्ट ने की खारिज

रांचीः शराब घोटाला मामले में आरोपित IAS विनय कुमार चौबे को झारखंड हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। विनय कुमार चौबे ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी ओर से अधिवक्ता अजीत कुमार सिंह और अधिवक्ता देवेश अजमानी ने पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने विनय चौबे को बेल देने से इनकार करते हुए उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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उल्लेखनीय है कि ACB ने बीते 20 मई को शराब घोटाले से जुड़े मामले में विनय चौबे को पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर कर लिया था। फिलहाल विनय चौबे न्यायिक हिरासत में हैं और राज्य सरकार के उन पर लगे गंभीर आरोपों को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है।वहीं दूसरी ओर एसीबी ने सरकार से अनुमति मिलने के बाद खासमहल जमीन घोटाला में विनय चौबे के खिलाफ एक और प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

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