पटनाः सोमवार को बिहार में पुलों के गिरने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पुलों के गिरने को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इसे पटना हाईकोर्ट को ट्रांसफर कर दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि मामले से जुड़े सभी कागजात हाईकोर्ट को भेजे जाएं। SC ने पटना हाईकोर्ट को निर्देश दिया है कि मामले पर शीघ्र सुनवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में 14 मई की सुनवाई की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ब्रजेश सिंह ने जनहित याचिका दाखिल कर बिहार सरकार को राज्य के सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने की मांग की है।