JSSC-CGL परीक्षा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका खारिज, हाईकोर्ट के आदेश को ठहराया जायज

JSSC CGL के1910 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया नियुक्ति पत्र, कहा-अगली बार साजिश करने वालों को भेजेंगे जेल

नई दिल्लीःसीजीएल पेपर लीक मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल एसएलपी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट का आदेश बिल्कुल सही है इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट ने सीजीएल पेपर लीक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए जांच जारी रखने और अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने का आदेश दिया था जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई थी।

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गौरतलब है कि बीजेपी JSCC-CGL परीक्षा को लेकर लगातार राजनीति कर रही थी । नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर पेपर लीक का आरोप लगाया था । हांलाकि हाईकोर्ट ने हरी झंडी दे दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को सही माना है ।

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