रांचीः झारखंड के 15 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के अप्रैल महीने के वेतन पर रोक लगा दी गयी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक राजेश प्रसाद ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कारण बताओं नोटिस भी जारी किया गया है। साथ ही तीन दिनों के अंदर नोटिस का जवाब देने को कहा गया है। डीईओ से पूछा गया है कि क्यों नहीं आपके इस कार्य के लिए अनुशासनिक कार्रवाई शुरू की जाये।
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माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जिलों को भेजे गये पत्र में कहा गया है कि निदेशालय द्वारा शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर राशि उपलब्ध कराये जाने के बाद भी वेतन नहीं दिया गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा सात अप्रैल को ही राशि आवंटन के संबंधित पत्र जिलों को भेज दिया गया था। 23 अप्रैल की शाम पांच बजे तक कोषागार से राशि की निकासी नहीं की गयी थीं।
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झारखंड के मध्यमिक शिक्षा निदेशक ने रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, पलामू, चतरा, रामगढ़, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले के डीइओ के वेतन पर रोक लगाई है।