होटल-रेस्टोरेंट-ढाबा चलाने वालों के लिए राहत की खबर, केंद्र सरकार ने कमर्शियल LPG का आवंटन बढ़ाकर 50 % किया,लेकिन शर्तें लागू

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March 21, 2026

होटल-रेस्टोरेंट-ढाबा चलाने वालों के लिए राहत की खबर, केंद्र सरकार ने कमर्शियल LPG का आवंटन बढ़ाकर 50 % किया,लेकिन शर्तें लागू

डेस्कः देशभर में जारी गैंस संकट के बीच होटल-रेस्टोरेंट और ढाबा चालने वालों को पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक बड़ी राहत दी है। 23 मार्च 2026 से राज्यों को कमर्शियल एलपीजी (LPG) की सप्लाई 20 % बढ़ाई जा रही है। इससे कुल गैस सप्लाई संकट से पहले के स्तर की आधी यानी 50% हो जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव डॉ. नीरज मित्तल ने 21 मार्च 2026 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर बताया कि वाणिज्यिक LPG की कुल आवंटन सीमा को अस्थायी रूप से बढ़ाया जा रहा है।

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लंबे समय से चल रहे गैस संकट के बीच, सरकार ने राज्यों के कमर्शियल गैस कोटे में 20 % की अतिरिक्त बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।23 मार्च 2026 से लागू होने वाले इस फैसले के बाद, अब कुल आवंटन संकट-पूर्व स्तर (Pre-crisis level) के 50 % तक पहुंच जाएगा। मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि राज्यों ने सभी सुधार लागू कर दिए हैं और उपलब्ध 30 % आवंटन का लाभ उठा रहे हैं। नए निर्देश के अनुसार 23 मार्च 2026 से अगले आदेश तक राज्यों को वाणिज्यिक एलपीजी का और 20 प्रतिशत आवंटन दिया जाएगा, जिससे कुल आवंटन बढ़कर पूर्व-संकट स्तर के 50 % तक पहुंच जाएगा। यह अतिरिक्त आवंटन कुछ शर्तों के साथ दिया जाएगा। 50% आवंटन का लाभ केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को मिलेगा, जो सिटी गैस वितरण नेटवर्क से पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लेने के लिए तैयार होंगे और इसके लिए जरूरी कदम उठाएंगे।

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50% कोटे तक पहुंचा आवंटन कोटा
इस नई घोषणा के संदर्भ को समझना भी जरूरी है। गैस संकट के दौरान राज्यों को कमर्शियल एलपीजी का केवल 20% हिस्सा ही आवंटित किया जा रहा था। इसके बाद 18 मार्च 2026 को जारी एक आदेश में, पीएनजी (PNG) विस्तार के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को लागू करने वाले राज्यों को 10 प्रतिशत का अतिरिक्त कोटा दिया गया। सरकार को उम्मीद है कि राज्यों ने इन सुधारों को अपना लिया है और वे 30 % गैस का लाभ उठा रहे हैं। अब 23 मार्च से 20 प्रतिशत का नया कोटा जुड़ने से कुल आपूर्ति पुराने स्तर के 50 % तक पहुंच जाएगी, जिससे बाजार में व्यावसायिक गैस की किल्लत काफी हद तक कम होने की उम्मीद है।

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गैस चाहिए तो माननी होंगी ये दो सख्त शर्तें
सरकार ने कोटा बढ़ाकर राहत जरूर दी है, लेकिन इसके साथ कुछ अनिवार्य नियम भी लागू किए हैं। कुल 50 % कोटे से कमर्शियल गैस प्राप्त करने के लिए सभी व्यावसायिक और औद्योगिक गैस उपभोक्ताओं को तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन कंपनियों की जिम्मेदारी होगी कि वे ग्राहकों का पूरा डेटाबेस तैयार करें। इसमें यह दर्ज होगा कि गैस का इस्तेमाल किस क्षेत्र में हो रहा है और उस ग्राहक की सालाना गैस की जरूरत कितनी है।

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