NEET की परीक्षा दोबारा कराने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- खामी के पर्याप्त सबूत नहीं, बुधवार से काउंसलिंग शुरू होगी

NEET की परीक्षा दोबारा कराने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा- खामी के पर्याप्त सबूत नहीं

दिल्ली: इस वक्त की बड़ी खबर नीट परीक्षा को लेकर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने नीट परीक्षा को लेकर फैसला सुनाते हुए कहा कि परीक्षा अब दोबारा नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन किया गया था।इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और एनटीए की तरफ से दलीलें पेश कीं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे एहसास है कि मौजूदा साल के लिए नए सिरे से NEET-UG का निर्देश देना गंभीर परिणामों से भरा होगा, जिसका असर इस परीक्षा में शामिल होने वाले 24 लाख से ज़्यादा छात्रों पर पड़ेगा।सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार से काउंसलिंग शुरू होगी। यूजी परीक्षा 571 शहरों के 4750 केंद्रों के अलावा 14 विदेशी शहरों में आयोजित की गई थी।

सीजेआई ने कहा, अदालत ने एनटीए द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए डेटा की स्वतंत्र रूप से जांच की है. वर्तमान चरण में रिकॉर्ड पर साक्ष्यों या सामग्री का अभाव है. इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि परीक्षा का परिणाम खराब हो गया है या परीक्षा की पवित्रता का प्रणालीगत उल्लंघन हुआ है।

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