मानहानि मामले में राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत

Picture of Live Dainik

Live Dainik

March 20, 2024

झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट पर लगाई रोक, 6 अगस्त तक निचली अदालत में पेश होने का आदेश

रांची : कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से मानहानि के मामले में राहत मिली है। चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट से जारी गैर जमानती वारंट पर झारखंड हाईकोर्ट ने एक महीने के लिए रोक लगा दी है।
मानहानि मामले में चाईबासा एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने राहुल गांधी को 27 मार्च को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था।
मामला 2018 का है जब चाईबासा में कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष हत्यारा नहीं हो सकता, कोई हत्यारा बीजेपी का अध्यक्ष हो सकता है। इस मामले में बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद अप्रैल 2022 में राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट से जमानती वारंट जारी हुआ था। उस वारंट पर राहुल गांधी ने कोई जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद 27 फरवरी 2024 को कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया। उस गैर जमानती वारंट पर राहुल गांधी ने अपने वकील के माध्यम से कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर होने से छूट का आग्रह किया था। लेकिन 14 मार्च 2024 को राहुल गांधी के आवेदन को खारिज कर कोर्ट ने 27 मार्च 2024 को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था।

See also  झारखंड में आज से फिर बढ़ेगी गर्मी, 26 से 28 मार्च तक आंधी-बारिश का अलर्ट
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

Trending Now