पटनाः आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। सीवान कोर्ट ने 2011 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में कुर्की प्रक्रिया जारी करने का आदेश दिया है। मामला दारौंदा में एक सभा को संबोधित करने से जुड़ा है जहां धारा 144 लागू थी और ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित था। इसके बाद भी उन्होंने सभा को संबोधित किया।
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मामला उस समय का है जब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 109 दारौंदा के राजद प्रत्याशी परमेश्वर सिंह के समर्थन में तत्कालीन रेल मंत्री एवं राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए भाषण दिया था।जिस स्थल पर उन्होंने भाषण दिया था वहां पर पूर्व से धारा 144 लगी हुई थी और ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना वर्जित था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करते हुए भाषण दिया। इसके बाद उनके विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था।इसी मामले में उनकी लगातार अनुपस्थिति को देखते हुए एसीजेएम प्रथम सिवान की अदालत ने कुर्की जब्ती की प्रक्रिया जारी करने का आज आदेश पारित किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 30 मई को होगी।