नई दिल्लीः निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सभी वित्त मंत्रियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि रेट रेशनलाइजेशन में सभी का सहयोग मिला है । सम्राट चौधरी का नाम सबसे पहले निर्मला सीतारमण ने लिया और कहा कि इसके लिए वो काम कर रहे थे। सभी हाउसहोल्ड चीजों को सस्ता कर दिया गया है । पांच प्रतिशत ही टैक्स लगेगा । ब्रेड, छेना जैसी चीजों पर टैक्स हटा दिया गया है । पास्ता, बटर, घी को पांच प्रतिशत कर दिया गया है । टीवी, छोटी कारें, बाइक्स सस्ती हो गई हैं । कृषि से जुड़े उपकरणों को भी सस्ता कर दिया गया है । इन पर 12 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगी । सीमेंट के दामों में भी 28 प्रतिशत को 18 प्रतिशत कर दिया है । 37 जीवन रक्षक दवाओं पर 12 की जगह शून्य प्रतिशत टैक्स लगेगा । चश्मे पर जीएसटी 20 की जगह 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा । बस, टैक्सी, एंबुलेंस पर टैक्स कम कर दिया गया है ।
GST कांउसिल की बैठक की बड़ी बातें
➡️ सरलीकृत टैक्स ढाँचा
मौजूदा 4-टियर टैक्स संरचना को घटाकर 2-रेट “सिंपल टैक्स” बनाया गया।
मानक दर 18%, मेरिट दर 5%, विशेष डिमेरिट वस्तुओं पर 40%।
➡️ बीमा क्षेत्र में राहत
सभी प्रकार की जीवन बीमा व स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी पूर्णतः माफ।
इसका लाभ आम आदमी, वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलेगा।
➡️ आम उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती
हेयर ऑयल, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, साइकिल, किचनवेयर आदि पर जीएसटी घटाकर 5%।
पनीर, छेना, यूएचटी दूध और सभी भारतीय ब्रेड (रोटी, पराठा, परोट्टा आदि) पर जीएसटी NIL।
पैकेज्ड नमकीन, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, चॉकलेट, कॉफी, घी, मक्खन आदि पर जीएसटी घटकर 5%।
➡️ स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती
33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी 12% से NIL।
कैंसर व गंभीर बीमारियों की 3 दवाओं पर 5% से NIL।
अन्य सभी दवाओं पर जीएसटी 12% से 5%।
मेडिकल उपकरण जैसे बैंडेज, ग्लूकोमीटर, डायग्नोस्टिक किट्स पर जीएसटी 12% से 5%।
मेडिकल डिवाइस व उपकरणों पर जीएसटी 18% से 5%।
➡️ कृषि व श्रमिक उद्योग को प्रोत्साहन
ट्रैक्टर व कृषि मशीनरी पर जीएसटी 12% से 5%।
हस्तशिल्प, मार्बल व ग्रेनाइट ब्लॉक्स, लेदर गुड्स पर जीएसटी 12% से 5%।
खाद उर्वरक उत्पादन हेतु सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया पर जीएसटी 18% से 5%।
मैनमेड फाइबर पर 18% से 5% और यार्न पर 12% से 5%।
➡️ ऑटोमोबाइल व परिवहन क्षेत्र को राहत
छोटी कारें, 350cc तक की बाइक, टीवी (32 इंच तक), एसी, डिशवॉशिंग मशीन पर जीएसटी 28% से 18%।
बस, ट्रक, एंबुलेंस और तीन पहिया वाहनों पर जीएसटी 28% से 18%।
सभी ऑटो पार्ट्स पर एक समान 18% जीएसटी।
➡️ निर्माण व हाउसिंग
सीमेंट पर जीएसटी 28% से 18%।
होटल आवास (₹7,500 प्रति दिन तक) पर जीएसटी 12% से 5%।
➡️ सेवाओं पर राहत
जिम, योग केंद्र, सैलून, नाई की सेवाओं पर जीएसटी 18% से 5%।
नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर जीएसटी 12% से 5%।
➡️ संस्थागत सुधार
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT) सितंबर 2025 तक चालू, दिसंबर से सुनवाई शुरू होगी।
नई सेवाओं पर जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी।
व्यक्तिगत जीवन बीमा, और स्वास्थ्य बीमा पर भी जीएसटी की राहत दी गई है । 22 सितंबर से सभी चीजों पर नई जीएसटी दरें लागू होगीं ।
एसटी काउंसिल ने बुधवार को कर दरों में बड़ा बदलाव करते हुए उपभोक्ताओं के लिए राहत और झटका दोनों एक साथ दिए हैं।
🛒 रोज़मर्रा की ज़रूरी वस्तुओं पर बड़ी बचत
| वस्तुएँ | पहले | अब |
|---|---|---|
| हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथ ब्रश, शेविंग क्रीम | 18% | 5% |
| मक्खन, घी, चीज़ और डेयरी स्प्रेड्स | 12% | 5% |
| पैकेज्ड नमकीन, भुजिया और मिक्सचर | 12% | 5% |
| बर्तन | 12% | 5% |
| फ़ीडिंग बॉटल्स, शिशुओं के लिए नैपकिन और क्लिनिकल डायपर्स | 12% | 5% |
| मोबाइल के पुर्ज़े और पार्ट्स | 12% | 5% |
🚜 किसानों और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाना
| वस्तुएँ | पहले | अब |
|---|---|---|
| ट्रैक्टर टायर और पुर्ज़े | 18% | 5% |
| ट्रैक्टर | 12% | 5% |
| बायो-पेस्टीसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स | 12% | 5% |
| ड्रिप सिंचाई प्रणाली और स्प्रिंकलर्स | 12% | 5% |
| कृषि/बागवानी/वन मशीनें (जुताई, खेती, कटाई, थ्रेशिंग के लिए) | 12% | 5% |
🏥 स्वास्थ्य क्षेत्र में राहत
| वस्तुएँ | पहले | अब |
|---|---|---|
| व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा | 18% | NIL |
| थर्मामीटर | 12% | NIL |
| मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन | 12% | NIL |
| सभी डायग्नोस्टिक किट और रिएजेंट्स | 12% | NIL |
| ग्लूकोमीटर और टेस्ट स्ट्रिप्स | 12% | NIL |
| सुधारक चश्मे | 12% | 5% |
📚 सस्ती शिक्षा
| वस्तुएँ | पहले | अब |
|---|---|---|
| नक्शे, चार्ट और ग्लोब | 12% | NIL |
| पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन्स और पेस्टल्स | 12% | NIL |
| कॉपियाँ और नोटबुक्स | 12% | NIL |
| इरेज़र (रबर) | 12% | NIL |
🚗 वाहन अब होंगे सस्ते
| वस्तुएँ | पहले | अब |
|---|---|---|
| पेट्रोल/डीज़ल हाइब्रिड, LPG, CNG कारें (1200cc और 4000mm तक) | 28% | 18% |
| डीज़ल और हाइब्रिड कारें (1500cc और 4000mm तक) | 28% | 18% |
| तीन पहिया वाहन | 28% | 12% |
| मोटरसाइकिल (350cc तक) | 28% | 18% |
| माल ढोने वाले मोटर वाहन | 28% | 18% |
📺 इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बचत
| वस्तुएँ | पहले | अब |
|---|---|---|
| एयर कंडीशनर | 28% | 18% |
| टेलीविज़न (32 इंच से बड़े, LED व LCD TV सहित) | 28% | 18% |
| मॉनिटर और प्रोजेक्टर | 28% | 18% |
| डिशवॉशिंग मशीनें | 28% | 18% |
➡️ मीठे व फ्लेवर्ड ड्रिंक्स महंगे
काउंसिल ने सभी शर्करायुक्त, फ्लेवर्ड व एरेटेड ड्रिंक्स पर टैक्स दर 28% से बढ़ाकर 40% कर दी है। इस फैसले के बाद कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेज्ड स्वीटेंड बेवरेजेस और फ्लेवर्ड ड्रिंक्स महंगे हो जाएंगे।
➡️ नमकीन और भुजिया सस्ते
इसके साथ ही काउंसिल ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए लोकप्रिय पैकेज्ड स्नैक्स जैसे नमकीन, भुजिया, मिक्सचर और चबेना आदि पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। अब ये आइटम्स पहले की तुलना में अधिक किफायती हो जाएंगे।
एसी और डिशवॉशिंग मशीनों पर टैक्स में कटौती
काउंसिल ने घरेलू उपयोग की डिशवॉशिंग मशीनों और एयर-कंडीशनिंग मशीनों पर कर दर को 28% से घटाकर 18% कर दिया है। एसी में वे यूनिट्स भी शामिल हैं जिनमें मोटर-चालित पंखे और तापमान/आर्द्रता नियंत्रित करने वाले उपकरण लगे होते हैं।
इन फैसलों से एक ओर सरकार ने स्वास्थ्य और उपभोग संबंधी वस्तुओं पर संतुलन बनाने की कोशिश की है, वहीं दूसरी ओर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में टैक्स कटौती से मांग को प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
यह निर्णय 3 सितंबर 2025 को रात 10:05 बजे हुई बैठक में लिया गया और माना जा रहा है कि इससे जहां स्वास्थ्यकर विकल्पों को बढ़ावा मिलेगा, वहीं आम उपभोक्ता की जेब पर भी कुछ हद तक राहत का असर दिखाई देगा।
During my Independence Day Speech, I had spoken about our intention to bring the Next-Generation reforms in GST.
The Union Government had prepared a detailed proposal for broad-based GST rate rationalisation and process reforms, aimed at ease of living for the common man and…
— Narendra Modi (@narendramodi) September 3, 2025
https://youtube.com/live/8lF-s5M2RzE?feature=share


